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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश है कि जिन प्राइवेट अस्पतालों को कम दामों पर जमीन दी गई है उन्हें गरीबों का इलाज मुफ्त में करना होगा. ऐसे अस्पतालों को ओपीडी में 25 फीसदी जबकि आईपीडी में 10 फीसदी तक मुफ्त इलाज करना होगा. कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर कोई अस्पताल तय मानकों के अनुसार मुफ्त उपचार देने से इनकार करता है तो उसकी लीज रद्द की जा सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार ने एक अपील दायर की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
इस आदेश के बाद दिल्ली के मूलचंद, सेंट स्टीफंस, रॉकलैंड और सीताराम भारतिया अस्पताल को 10% बेड गरीबों के लिए मुफ्त मुहैया कराने होंगे। ओपीडी में कुल मरीजों का 25% गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार से रियायती दर पर ज़मीन पाने वाले अस्पतालों को नियम मानने होंगे।
मुंबई। मुंबई में रविवार को भी भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सायन पुलिस स्टेशन और किंग्स सर्कल के पास सड़कों पर पानी भर गया। जगह-जगह जलभराव और जाम के कारण आने-जाने वाले लोगों और वाहन चालकों को परेशानी हुई।
::/introtext::मुंबई और नागपुर सहित महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा पिछले 36 घंटों में हुई बरसात से बेहाल है। मुंबई के पड़ोसी जिले पालघर के वसई स्थित चिनचोटी जलप्रताप (वॉटरफाल) में फंसे सौ से अधिक लोगों को बचाया गया है। हालांकि इस पिकनिक स्पॉट पर गए एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शनिवार सुबह से मुंबई के कई हिस्सों में हुई जबर्दस्त बारिश के कारण लोकल ट्रेनें, विमान सेवाएं एवं सड़क यातायात तीनों प्रभावित हुए हैं। जबकि नागपुर शहर सहित विधानसभा में भी पानी भर गया और विधानमंडल के वर्षाकालीन सत्र की कार्यवाही दिन भर के लिए रोकनी पड़ी।